मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। इस मामले में हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया है। केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि परिसर के सर्वे वाले केस को छोड़कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
दरअसल, 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था।
आपको बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की थी। लेकिन फिलहाल इस पर अगली तारीख तक रोक लगा दी गई है।
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