राजस्थान में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी कर सकेंगे। राज्य के गृह विभाग ने पिछले साल जारी की गई गाइडलाइंस को यथावत रखने का फैसला किया है। पिछले साल जारी गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के 31 जिलों में केवल दो घंटे ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। जबकि दिल्ली एनसीआर में होने की वजह से अलवर और भरतपुर जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जोधपुर में दिवाली को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। इसे लेकर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने आदेश जारी किए है। जिसके अनुसार आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी रहेगी।
गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार इस बार भी इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की ही परमिशन होगी। लोग ज्यादा शोर करने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे। इसके लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय का समाय निर्धारित किया गया है। रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद किसी तरह की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। प्रदेश के 31 जिलों में इस बार केवल ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी बेचने के ही लाइसेंस जारी किए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं।
आपको बता दें, भरतपुर और अलवर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इन जिलों में पटाखों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जबकि जोधपुर में दिवाली को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है, जो 20 अक्टूबर से धारा 144 प्रभावी हो गई है।