राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। एक दिन पहले गाँधी ग्राउंड में हुई धर्म सभा में उनके एक बयान को लेकर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। धर्मसभा में उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा था कि राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं, वहां भगवा झंडा लगवाओ।
पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाला माना है। उनके इस बयान का संज्ञान लेते हुए शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि उनका बयान भड़काऊ और विवादित है।
दैनिक भास्कर ने एडिशनल एसपी चन्द्रशील ठाकुर के हवाले से लिखा है कि “पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा समुदायों के बीच विवाद बढ़ाने वाले उत्तेजक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसी बयान के बाद कुछ युवाओं ने कुंभलगढ़ किले पर गुरुवार रात में उत्पाद मचाने की कोशिश भी की। इस मामले में 5 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ केलवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में गुरुवार को एक धर्मसभा का आयोजन किया गया था। इसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ कथा मर्मज्ञ पंडित देवकीनंदन ठाकुर और बांसवाड़ा के संत उत्तम स्वामी सहिम कई संत, महात्मा मंच पर मौजूद थे।
इस दौरान मंच से बोलते हुए पंडित धीरेन्द्र ने कुम्भलगढ़ किले में भगवा झंडा लगवाने का तीन बार जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते तो वो हैं, जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं, जो कुम्भलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लगवाकर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को आह्वान करते हुए बोले- तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े। क्या ये बात सही है, अगर सही तो क्यों चुप बैठे हो।’
उदयपुर पुलिस के अनुसार उनके इसी बयान का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। मामले में जांच में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह धारा धर्म, जाति, भाषा या निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भावना बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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