केंद्र सरकार ने नीट यूजी और यूसीजी नेट परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में ‘लोक परीक्षा कानून-2024’ लागू कर दिया है। ये कानून पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
नए कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले को कम से कम तीन साल जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े ऐसे सेवा प्रदाताओं पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जिन्होंने गड़बड़ी की जानकारी होने पर भी रिपोर्ट नहीं की हो।
इसके साथ ही जांच के दौरान पता चलता है कि इस अपराध में सरकारी अधिकारी शामिल है या उनकी अनुमति से अपराध हुआ है तो उसे न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। वहीं 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा।
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