अपराध जोधपुर

सगी बहन के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था भाई, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार!

जोधपुर। समाज को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जहां एक युवक ने अपनी ही सगी बहन के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा किया। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने युवक की याचिका खारिज करते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दरअसल, युवक ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी लिव-इन पार्टनर, जो असल में उसकी सगी बहन है और शादीशुदा भी है, को उसके जीजा ने जबरन बंदी बना रखा है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय संविधान किसी अनैतिक रिश्ते को मान्यता नहीं देता।

हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी

जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि भले ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामलों में नियमों में ढील दी गई हो, लेकिन इस तरह के अनैतिक दावे को न्यायिक स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी विवाहित बहन के साथ लिव-इन रिलेशनशिप का दावा कर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकता।

रिश्ते को बताया गैर-कानूनी

अदालत ने कहा कि युवक और उसकी विवाहित बहन के बीच कथित लिव-इन रिलेशनशिप का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत ‘शुरू से ही अमान्य’ माना जाएगा। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाओं के माध्यम से समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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