उदयपुर। शहर के बहुचर्चित टेलर कन्हैयालाल तेली हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मालदास स्ट्रीट पर 28 जून 2022 में हुए इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को 5 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई थी। अब कन्हैया के बेटे यश तेली ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 नवंबर को एनआईए और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया है।
दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक यश तेली के वकील का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। हमारी ओर से हाईकोर्ट से आरोपी को मिली जमानत के आदेश को खारिज करने की मांग की गई है। जावेद और मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी संपर्क थे और हत्याकांड वाले दिन भी दोनों में बातचीत हुई थी। वकील का कहना है कि जावेद ने ही कन्हैयालाल की रैकी की थी। यह तालिबानी हत्याकांड से जुड़ा गंभीर मामला था। आरोपियों को जमानत मिलने से गवाह प्रभावित होने की आशंका है। दैनिक भास्कर ने यश तेली के हवाले से लिखा है कि, हाईकोर्ट के निर्णय से केस प्रभावित हो सकता था। इसलिए हमने इसे चुनौती दी है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा।
आपको बता दें कि कन्हैयालाल तेली मालदास स्ट्रीट में टेलरिंग की दुकान चलाते थे। भाजपा नेता नूपुर शर्मा के एक बयान को लेकर दुकान में ही उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उदयपुर में तनाव फैल गया था। जिससे शहर में 18 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा और नेटबंदी रही।
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