कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान के मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार मार्च में महावीर नगर थाने में सुखजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी। लेकिन तब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद विधायक मदन दिलावर ने कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को महावीर नगर थाना पुलिस को दिलावर के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
खबर के अनुसार 3 मई को इस्तेगासा पेश किया गया। 10 मई को कोर्ट ने एसपी शरद चौधरी से रिपोर्ट मांगी। जिस पर एसपी ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में बताया कि रंधावा ने जयपुर में भाषण दिया था इसलिए कोटा में मामला नहीं बनना पाया जाता। इस कारण कोटा में मुकदमा दर्ज नहीं किया।
खबर के अनुसार कोर्ट ने बहस सुनने के बाद कहा कि जो भाषण जयपुर में दिया गया, उसका प्रभाव कोटा के साथ साथ पूरे देश में भी। फौजदारी मामले में जिस अपराध का परिणाम अगर कहीं भी नहीं निकलता तो वहां पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट ने FIR दर्ज करके मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 13 मार्च को कांग्रेस की आम सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाषण दिया था कि ‘अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो। मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा’।
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