वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर, संरचना की उम्र तय करने के लिए हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग थी
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। मामले में वादी हिंदू महिलाओं ने वजूखाने में मिले कथित रूप से शिवलिंग जैसे आकार की उम्र पता करने के लिए इसकी कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की मांग की थी।
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मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने वादी पक्ष की ये मांग खारिज कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई के दौरान जज ने कोर्ट रूम में केस से जुड़े केवल 58 लोगों को एंट्री दी गई थी।
क्या है ज्ञानवापी विवाद – वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना को लेकर 18 अगस्त 2021 को 5 हिन्दू महिलाये अनुमति लेने के लिए कोर्ट पहुंची थीं।
हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसी का हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से जांच की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान केस दर्ज करने वाली पांच महिलाओ में से राखी सिंह के अलावा बाकी चारो महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी मौजूद रही।
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