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अमिताभ बच्चन की परमिशन के बिना नाम, फोटो और आवाज इस्तेमाल पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया है, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे।

हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल, कई छोटी-बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के अमिताभ की फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती हैं। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा भी दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें अपील की गई थी कि कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगानी चाहिए।

इस केस की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस नवीन चावला ने की। जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस से कहा कि वे अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े कंटेट को हटा दें। इसके अलावा, हाइकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बिग बी की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं।

सुनवाई के दौरान अमिताभ के वकील हरीश साल्वे ने कुछ विज्ञापनों का उदाहरण दिया जिसमें अमिताभ का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई टी-शर्ट पर अमिताभ का चेहरा लगा रहा है, तो कोई उनका पोस्टर बेच रहा है। वहीं, किसी ने उनके नाम पर एक डोमेन रजिस्टर करवाया है। इस वजह से वे चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी ऐड में न हो।

 

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