गुजरात के सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट में याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस्ड, यानी खारिज।
आपको बता दें कि जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
दरअसल, यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, अगर थोड़ा ढूंढेंगे तो और मोदी मिल जाएंगे।
इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। इस पर इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसी सजा के आधार पर राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई।
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