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2012 छावला रेप और मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा का फैसला पलटा, तीनों आरोपी बरी

साल 2012 में गठित छावला दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजायाफ्ता तीनों आरोपी रवि, राहुल व विनोद को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी, 2014 में तीनों अभियुक्तों को मौत की सुजा सुनाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। जिस पर तीनों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजायाफ्ता तीनों आरोपी रवि, राहुल व विनोद को बरी कर दिया है।

यह घटना उस वक्त हुई थी, जब 2012 में युवती अपने दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद तीनों ने अमानवीयता की भी सारी हदों को पार करते हुए उसकी हत्या भी कर दी थी। रेप और हत्या का यह मामला करीब 10 साल पुराना है।

पीड़िता का क्षत-विक्षत शव एक खेत में पड़ा मिला था और उस पर कार के औजारों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक से हमले के कारण कई गंभीर चोटों के निशान भी थे। जिस पर फरवरी 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने 2012 में 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और हत्या करने के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इस सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।

इसके बाद 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखते हुए आरोपियों की तुलना शिकारियों से की थी। इसके बाद रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, बलात्कार और हत्या से संबंधित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया। इसके बाद दोषियों के तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया।

यह मामला फरवरी 2012 का है, जब हरियाणा में 19 साल की एक युवती का शव मिला था। दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में बाहरी दिल्ली के छावला (नजफगढ़) पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध प्रकृति में क्रूर था क्योंकि उन्होंने पहले युवती का अपहरण कर लिया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या करने के बाद उसका शव हरियाणा के रेवाड़ी जिले रोधई गांव के एक खेत में फेंक दिया था। लेकिन अब आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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