अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में Supreme Court से अडाणी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। Supreme Court ने बुधवार को सेबी को 24 में से बचे हुए दो मामलों की जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को SEBI से लेकर SIT को देने से भी इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया।
Supreme Court ने कहा कि SEBI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की उनकी शक्ति सीमित है। Supreme Court का कहना है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों की जांच तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OCCPR की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जांच को सेबी से SIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने ट्वीट किया। अडाणी ने लिखा- ‘कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि: सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिन्द।’
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