Rajasthan samajik suraksha pension yojana : राजस्थान सरकार अपने प्रदेश के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाती हैं। इसे ‘राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना’ के नाम से जाना जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांगजनों और लघु एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर माह पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है samajik suraksha pension yojana kya hai
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदेश के सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से असक्षम लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का कार्य करती है। इन याजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है जो अपनी आयु, शारीरिक अक्षमता, या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। इस योजना का लक्ष्य ऐसे लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में बनाए रखना है। यह योजनाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुरूप चलाई जाती है, जो राज्य सरकारों को नागरिकों को बीमारी, बुढ़ापे और निराश्रितता की स्थिति में सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है।
राजस्थान में प्रमुख पेंशन योजनाएं क्या है
राजस्थान में RajSSP के तहत कई योजनाएं संचालित की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं।
1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान (Chief Minister Old Age Pension Scheme):
पात्रता: राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। महिला आवेदक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुष आवेदक की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 या उससे कम होनी चाहिए।
लाभ: आयु के अनुसार पेंशन राशि भिन्न होती है। सामान्यतः ₹1,150 से ₹1,500 तक मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
2. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana):
पात्रता: राजस्थान की मूल निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्त महिला। वार्षिक पारिवारिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए।
लाभ: आयु के अनुसार मासिक पेंशन राशि निर्धारित होती है, जो सामान्यतः ₹1,150 से ₹1,500 तक होती है।
3. विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (Special Abled Person Pension Scheme):
पात्रता: राजस्थान का मूल निवासी। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य)। प्राकृतिक रूप से बौने (3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई) और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी पात्र हैं। वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 या उससे कम होनी चाहिए।
लाभ: आयु और दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार पेंशन राशि भिन्न होती है। सामान्यतः ₹1,150 से ₹1,250 मासिक पेंशन दी जाती है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ₹2,500 और सिलिकोसिस रोग से पीड़ितों को ₹1,500 प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।
4. लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना (Small and Marginal Farmer Old Age Pension Scheme):
पात्रता: राजस्थान का मूल निवासी। महिला 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुष 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लघु और सीमांत किसान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभ: मासिक पेंशन राशि सामान्यतः ₹1,150 होती है।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? samajik suraksha pension yojana apply online
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
1. ऑनलाइन आवेदन (SSO Portal के माध्यम से):
- आवेदक को राजस्थान SSO (Single Sign On) पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- SSO ID के माध्यम से लॉग इन करने के बाद, “IFMS-RAJSSP” विकल्प का चयन करें।
- “Application Entry Request” पर क्लिक करें।
- जन आधार/भामाशाह फैमिली आईडी दर्ज करें और विवरण प्राप्त करें।
- आवश्यक व्यक्तिगत, बैंक, और अन्य विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान (यदि लागू हो, जैसे ई-मित्र के माध्यम से) करें।
- आपका आवेदन हो जाएगा।
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन
आवेदक नजदीकी ई-मित्र केंद्र, पंचायत समिति या ब्लॉक स्तरीय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार/अति तहसीलदार/नायब तहसीलदार और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। स्वीकृति का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज samajik suraksha pension documents
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
1. आधार कार्ड
2. जन आधार / भामाशाह कार्ड
3. बैंक पासबुक की कॉपी (खाताधारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड के साथ)
4. पासपोर्ट आकार का फोटो
5. आय प्रमाण पत्र
6. निवास प्रमाण पत्र
7. आयु प्रमाण पत्र
8. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (विशेष योग्यजन पेंशन के लिए)
9. मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए)
10. तलाक/परित्यक्ता प्रमाण पत्र (एकल नारी पेंशन के लिए)
वृद्धा पेंशन योजना राजस्थान Status
राजस्थान सरकार की वृद्धा पेंशन योजना राज्य के बुज़ुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र बुज़ुर्ग महिलाओं और पुरुषों को हर महीने पेंशन दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना कब शुरू हुई
राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई थी। इसका मकसद वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, खासकर उन लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वृद्धा पेंशन योजना राजस्थान लिस्ट
अगर आप वृद्धा पेंशन योजना राजस्थान लिस्ट चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (https://ssp.rajasthan.gov.in) पर जाकर सर्च करना पड़ेगा।
वृद्धावस्था पेंशन राजस्थान
राजस्थान सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि उम्र के अनुसार अलग-अलग है। 60 वर्ष तक के लाभार्थियों को ₹1150 प्रति माह और 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को अधिक पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल राजस्थान
राजस्थान सरकार ने पेंशन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए https://ssp.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
राजस्थान पेंशन पीपीओ स्टेटस
आप https://ssp.rajasthan.gov.in पर जाकर PPO (Pension Payment Order) नंबर के ज़रिए यह पता लगा सकते हैं कि आपकी पेंशन स्वीकृत हुई है या नहीं, भुगतान हुआ है या अटका हुआ है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियम
- इस योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति पात्र होते हैं:
- जो राजस्थान के स्थायी निवासी हों
- महिलाएं 55 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों
- बीपीएल श्रेणी या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हों
- सरकारी कर्मचारी न हों और वार्षिक आय नियमानुसार हो
- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेज़ मौजूद हों
राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं राज्य के लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। कई लोगों का गुजारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिये होता है। ये योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देती हैं।