Rajasthan Agriculture Scheme: उद्यान विभाग की ओर से किसानों को बगीचा लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान फलदार पौधे लगाकर बागीचा तैयार कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा किसानों को लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप भी किसान हैं और अपने खेत में फलदार पौधों का बगीचा विकसित करना चाहते हैं, तो उद्यान विभाग की इस सब्सिडी योजना के बारे में अवश्य जानें। उद्यान विभाग के अनुसार, विभाग द्वारा किसानों को फलदार वृक्षों के बगीचे लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।
- लघु या सीमांत कृषक प्रमाण पत्र
- ट्रेस नक्शा
- जमाबंदी (न्यूनतम भूमि 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर)
इस योजना के अंतर्गत अधिक मूल्य वाली और सामान्य दूरी पर लगाई जाने वाली फसलों पर 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹30,000 प्रति हेक्टेयर) तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, लघु या सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। सघन बागवानी (High-Density Plantation) हेतु 40 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम ₹40,000 प्रति हेक्टेयर) दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा।
ड्रिप संयंत्र की स्थापना अनिवार्य:
नए फलदार बगीचे की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र के साथ ड्रिप संयंत्र की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चयनित कृषक के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना जरूरी है।