माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचे थे। अफजाल अंसारी को दो साल से अधिक की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता भी जाएगी।
बताया जा रहा है कि अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। वे 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के 2 साल बाद 2007 में पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और
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