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कन्हैयालाल-हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम-कोर्ट का इनकार, 11 जूलाई को रिलीज होगी ‘उदयपुर फाइल्स’

उदयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर उसे आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

यह याचिका इस मामले के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि जब इस केस में ट्रायल अभी चल रहा है, ऐसे में फिल्म की रिलीज से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मोहम्मद जावेद ने फिल्म को खास तौर पर राजस्थान में रिलीज न करने की मांग की थी।

बुधवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए फिल्म पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए और अगर कोई आपत्ति है तो याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।

11 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म

‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है और इसे अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कन्हैयालाल की भूमिका अभिनेता विजय राज निभा रहे हैं। इसके अलावा रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

इस फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि फिल्म का ट्रेलर भड़काऊ संवादों और घटनाओं से भरा है, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने इसे 2022 की घटना से जोड़ते हुए फिल्म पर आपत्ति जताई है।

वहीं, कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने इस फिल्म का समर्थन करते हुए कहा है कि यह फिल्म किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि फिल्म में यह दिखाया गया है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ और उनकी हत्या के पीछे कैसे एक आतंकी साजिश काम कर रही थी। यश का कहना है कि उनके पिता की हत्या के पीछे कुछ पाकिस्तानी और उनके भारत में मौजूद नेटवर्क का हाथ था और यह फिल्म इस पूरी सच्चाई को सामने लाती है।

तीन वर्षों से नंगे पैर बेटा

यश तेली आज भी तीन प्रणों पर कायम हैं। उन्होंने अपने पिता की अस्थियां अब तक विसर्जित नहीं की हैं, पिछले तीन वर्षों से नंगे पैर हैं और उन्होंने बाल भी नहीं कटवाए हैं। यश ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलती, वे इन तीन प्रणों को नहीं तोड़ेंगे।

क्या है कन्हैयालाल तेली हत्याकांड

गौरतलब है कि 28 जून 2022 को दर्जी कन्हैयालाल की उनके दुकान में मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने दिनदहाड़े गला काटकर हत्या कर दी थी। इस हत्या को आतंकवादी कृत्य मानते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच अपने हाथ में ली थी। एनआईए ने अपनी जांच में पाकिस्तान कनेक्शन भी उजागर किया और कराची के दो लोगों – सलमान और अबू इब्राहिम – को फरार आरोपी बताया। इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को इस मामले में हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग स्वीकार कर लिया था।