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कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी Udaipur Files की रिलीज पर हाईकोर्ट की रोक! जानें क्या बोले कन्हैयालाल के बेटे

न्यूज डेस्क। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। यह फिल्म 11 जुलाई को देशभर के लगभग 3500 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, जिनमें उदयपुर के तीन प्रमुख थिएटर भी शामिल थे।

याचिकाओं में कहा गया था कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे दो दिन में अपनी आपत्तियां केंद्र सरकार को दें, और सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत एक सप्ताह के भीतर इस पर फैसला ले। तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि फिल्म पर रोक लगाने के लिए कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को खारिज करते हुए कहा था कि वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

बेटे ने जताई नाराजगी

फिल्म पर रोक से कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने नाराज़गी जताते हुए कहा, “एक तरफ फिल्म पर तुरंत सुनवाई हो जाती है, दूसरी तरफ मेरे पिता की हत्या को तीन साल हो चुके हैं और अब तक हत्यारों को सज़ा नहीं मिली है।

‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म का ट्रेलर 2022 में हुई कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है, जिसमें नूपुर शर्मा के बयान और ज्ञानवापी मसले को भी दिखाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो तनाव पैदा कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने उदयपुर में कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से दो आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है। मोहम्मद जावेद को 5 सितंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली, जबकि फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को 1 सितंबर 2023 को एनआईए कोर्ट से राहत दी गई थी।