राजस्थान में 1 अगस्त से परिवहन विभाग नए नियम लागू होने जा रहे है, जिसमें सबसे बड़ा नियम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) का है जो वाहनों में लगाना जरूरी है। वाहनों पर इसे लगाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक थी अब 1 अगस्त से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम लागू हो जाएगा। इसे लेकर पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर महीने में निर्देश जारी किया गया था लेकिन आखिरी तारीख तक लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है। राजस्थान में करीब 32 लाख वाहन छोटे बड़े वाहन है, जिसमें 31 जुलाई तक भी करीब 25 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है। अब नियम के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रफिक पुलिस जुर्माने के तौर पर भारी शुल्क वसूल करेगी।
5000 रुपये तक फाइन का है प्रावधान
एनडीटीवी की खबर के अनुसार दिसंबर 2023 में परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर निर्देश जारी किए थे, इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। अब यह समय सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस 1 अगस्त से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान वसूलेगी, जिसमें 5000 रुपए तक फाइन करने का प्रावधान है। निर्देश के मुताबिक, इसमें 5 साल पुराने सभी वाहनों पर नियम लागू होंगे। जानकारी के अनुसार टू व्हिलर से 425 रुपए, कार से 695 रुपए, भारी वाहनों से 730 रुपए और ट्रैक्टर-कृषि कार्य में लगे वाहनों से 495 रुपए वसूला जाएगा। वहीं नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के मामलों में भी फाइन किया जाएगा जो 5000 रुपए तक हो सकता है.
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