उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक और अर्जी दाखिल की गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दाखिल इस अर्जी पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले, स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश भी एक याचिका दाखिल कर चुके हैं। अब दोनों याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा।
आपको बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा के निवासियों ने शहर में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने संबंधी हाई कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अनुरोध किया है कि वे अतिक्रमण हटाने संबंधी इस आदेश पर मानवीय तरीके से विचार करें क्योंकि ऐसा होने पर 4,500 लोग बेघर हो जाएंगे।
इधर, कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने बनफूलपुरा क्षेत्र के निवासियों के प्रदर्शन का समर्थन किया और उनकी दुर्दशा के लिए उत्तराखंड सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस एमएलए हृदयेश ने कहा कि करीब 100 साल से इस क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं। यहां 70 साल पुरानी मस्जिदें और मंदिर हैं। यहां नजूल जमीन, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीजधारक हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 20 दिसंबर को आदेश दिया था। कोर्ट ने अतिक्रमणकर्ताओं को वह जगह खाली करने के लिए एक हफ्ते का नोटिस देने का आदेश दिया था। जिसके बाद से यहां प्रदर्शन हो रहे हैं।