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जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री पर रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी को उत्पाद (बेबी पाउडर) बनाने की अनुमति दी है, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। दरअसल, कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। उसी के जवाब में ये फैसला आया है।

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार 15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री को तुरंद बंद करने के लिए कहा गया था। ये आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जारी किए थे। न्यायमूर्ति एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह तीन दिन में मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए सैंपल लें।

इसके बाद इन नमूनों को तीन प्रयोगशालाओं जिसमें दो सरकारी और एक निजी में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अदालत ने कहा है कि सैंपल केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी क्षेत्र), एफडीए लैब और इंटरटेक लैबोरेटरी को जांच के लिए भेजे जाएंगे। इसके बाद इन प्रयोगशालाओं को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

कंपनी के वरिष्ठ वकील रवि कदम ने मांग की थी कि अदालत तब तक कंपनी को कम से कम उत्पाद के विनिर्माण की अनुमति दे। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को सरकार ने बेबी पाउडर की बिक्री या वितरण से रोक दिया है। कंपनी को इस आदेश का पालन करना होगा। अगर कंपनी उत्पाद का निर्माण करना चाहती है तो यह उसके अपने जोखिम पर होगा।

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