न्यूज डेस्क। राजस्थान में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth and death Certificate Rajasthan) की एक्स्ट्रा कॉपी लेना महंगा हो गया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा कॉपी की फीस को 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच करवाने पर भी 20 रुपए फीस देनी होगी। वहीं, अस्पतालों ने जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देने में देरी की फीस को भी बढ़ाकर 250 से 1000 रुपए कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी नगर निकाय में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के प्रावधान में बदलाव किया था। जिसके बाद नगरीय निकाय के स्तर पर पूर्व निर्धारित दरों में बदलाव कर नई दरों का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अब भविष्य में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट देरी से बनवाने वालों को और ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
बताया जा रहा है कि प्रदेशभर में सरकार के आदेश के साथ ही यह फैसला लागू हो गया था। लेकिन काफी नगरीय निकायों ने अपने स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की लेट फीस निर्धारित कर रखी थी। जहां अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं।
इन नियमों की किया गया बदलाव-
- निगम क्षेत्र में बर्थ और डेथ की घटना की सूचना 21 दिन बाद और 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार ऑफिस में देने पर अब 20 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, 30 दिन बाद और एक साल के भीतर जानकारी देने पर 50 रुपए और एक साल बाद जानकारी देने पर 100 रुपए लेट फीस देनी होगी।
- मेडिकल संस्थानों द्वारा डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन 21 दिन में नहीं कराने और समय पर जानकारी देने पर पेनल्टी राशि को 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। यह राशि एक साल या उससे लेट जानकारी देने पर 1000 रुपए तक वसूली जा सकती है।
- देरी से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने पर नोटरी वेरिफिकेशन को खत्म कर दिया गया है। नियम 13 (क) के उपनियम के तहत बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट संबंधित किसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए अब 2 रुपए की जगह 20 रुपए फीस देनी होगी।
- बर्थ और डेट सर्टिफिकेट की एक्स्ट्रा कॉपी लेने पर अब 5 रुपए की जगह 50 रुपए (प्रति प्रिंट) फीस देनी होगी।
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