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उमेश पाल केस में अतीक अहमद समेत 3 दोषी करार, जूतों की माला लेकर पहुंचे लोग

atik ahmad

करीब 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 को दोषी करार दिया है। जबकि उसके भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है।

कोर्ट ने अतीक अहमद, खान सौलत और दिनेश पासी को दोषी करार दिया है। मंगलवार को ही इन्हे सजा भी सुनाई जा सकती है। जिन्हें बरी किया गया है उनके नाम- अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर हैं।

उधर, उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को सुरक्षा देने की अपील भी खारिज कर दी है। अतीक ने याचिका में कहा था कि जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उसे सुरक्षा दी जाए। अतीक ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए।

आपको बता दें कि अतीक अहमद का 20 साल से ज्यादा वक्त तक प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार, अतीक के गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें से अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे भी शामिल हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था।

जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया, परिसर में वकीलों ने फांसी दो फांसी के नारे लगाए। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इसमें CCTV कैमरे और पर्दे लगे थे। कोर्ट तक 10 किमी की दूरी 28 मिनट में तय हुई। उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है।

अतीक को सोमवार शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था।

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