राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार इस मामले में अब ACJM सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान लिया है। खबर के अनुसार यह वे पुलिसकर्मी हैं जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल थे। वहीं, कोर्ट की ओर से CBI की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं।
कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। खबर के अनुसार आनंदपाल की पत्नी राजकंवर और रुपिंदर सिंह की ओर से वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को लेकर चैलेंज किया था। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की बात कही गई थी।
वकील की दलील के बाद कोर्ट ने दिया यह आदेश
वहीं, कोर्ट में नक्शा पेश करने के बाद आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से चश्मदीद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आनंदपाल पर गोलियां 3 से 5 फीट के करीब से चलाई गई थी। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान हैं। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने बुधवार को एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हैड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2024 को होगी।
कौन था आनंदपाल
आपको बता दें कि तीन दर्जन से अधिक मामलों में राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंद पाल को 24 जून 2017 की रात को मार दिया गया था, जिसे कथित तौर पर एनकाउंटर बताया गया।आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं तहसील के रहने वाला था जिस पर हत्या, लूट, वसूली और गैंगवार के करीब 24 मामले दर्ज थे।
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