कोटा। नाबालिग से रेप के एक साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी शुभम राठौर को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया है। आरोपी युवक ने पड़ोसी में रहने वाली 12 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता के परिवार पर दबाव डालकर राजीनामा कर लिया था। जबकि FSL रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 15 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने आरकेपुरम थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि वो दुकान में मजदूरी का काम करते है। उसकी 12 साल की बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। 14 जनवरी को शाम 6 बजे उसकी बेटी घर से बाहर खेलने निकली थी। काफी देर तक नहीं आई। जिसकी तलाश की गई। बाद में उसकी बुआ के साथ घर पर आई। पूछने पर उसने रोते हुए बताया कि वो पार्क में खेल रही थी। तभी शुभम राठौर ने पैराडाइज पार्क में कोने में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम किया और कहा किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान हुए।
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