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11 लाख जुर्माना और समाज से निष्कासन! रॉसी गांव का मामला क्या है?

न्यूज डेस्क। करौली के नादौती थाना क्षेत्र के गांव रॉसी में गोद भराई करने गए दूल्‍हे के छोटे भाई की मूंछ और बाल काटने के मामले में जुर्माना नहीं भरने पर मीणा महापंचायत पूरे रॉसी गांव को समाज से बाहर कर दिया है। दरअसल, 27 जनवरी को करीरी गांव के भैरव बाबा कुश्‍ती दंगल मैदान में महापंचायत हुई थी। जिसमें रॉसी गांव के लड़की पक्ष के लोगों को दोषी ठहराया था और मूंछ-बाल काटने वालों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया था। दंड की राश‍ि भरने के ल‍िए एक महीने का समय द‍िया था। जुर्माना की राश‍ि 41 सदस्‍यीय कमेटी को नहीं देने पर 24 फरवरी को ​पंचायत हुई, जिसमें जांच के ल‍िए रॉसी गांव भेजी गई र‍िपोर्ट को पंचों ने देखा और घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद पूरे गांव को समाज से बाहर न‍िकालने का फैसला ल‍िया गया। बैठक में दो ब‍िचौल‍ियों पर लगाया गया 2 लाख रुपए का जुर्माना अध्‍यक्ष को सौंप द‍िया गया।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 18 जनवरी को करौली के रॉसी गांव में लड़की के घर पर गोदभराई की रस्‍म थी। रस्‍म शुरू होने के कुछ देर पहले ही दूल्हे के भाई और बहन ने लड़की को नापसंद कर द‍िया, और सगाई से मना कर द‍िया। उन्होंने आरोप लगाया क‍ि ज‍िस लड़की से शादी तय हुई थी, यह व​ह नहीं है। लड़की पक्ष वाले दूसरी लड़की से सगाई करा रहे हैं, इस पर लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे के भाई को बंधक बना ल‍िया। खबरों के अनुसार लड़की के परिवार वालों ने दूल्‍हे के प‍िता, चाचा और छोटे भाई को जबरन रोक ल‍िया। इस पर पंच-पटेलों को बुलाकर मामला न‍िपटाने की बात कही। लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने इसे अपमान समझते हुए लड़के वालों को बंधक बना ल‍िया। उसके बाद दूल्हे के भाई के साथ मारपीट की, और उसकी मूंछ-बाल काट द‍िए।

महापंचायत में शामिल हुए 10 हजार लोग

इसके बाद, करौली में 27 जनवरी को मीणा समाज की महापंचायत हुई। इसमें पंच पटेलों सह‍ित करीब 10 हजार से अधिक महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में रॉसी गांव में सगाई के दौरान हुई घटना पर चर्चा की गई। जिसमें इस घटना पर महापंचायत में ऐतिहासिक निर्णय लेने और महापंचायत में लड़की पक्ष को बुलाने की मांग की गई, लेकिन लड़की पक्ष का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद सर्वसम्मति से 41 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर अलग से बैठक कर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें मीणा महापंचायत निर्णायक कमेटी ने बेटी पक्ष के घर हुई पंचायत में लड़के पक्ष पर लगाए गए 11 लाख रुपये के जुर्माने को निरस्त कर दिया।

लड़की पक्ष पर लगाया 11 लाख रुपए का दंड

इसके साथ ही पंचायत ने रॉसी गांव के लड़की पक्ष के लोगों पर 11 लाख रुपये का दंड लगाया, जिसे एक महीने में देने का समय द‍िया गया। साथ ही, रिश्ता तय कराने वाले दोनों बिचौलियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लड़की पक्ष के घर हुई पंचायत में निर्णय देने वाले 5 लोगों पर 11-11 सौ रुपए का आर्थिक दंड और 5 वर्ष के लिए समाज से बहिष्कार का ​निर्णय लिया गया। वे पांच साल तक समाज की होने वाली पंचायत में भाग नहीं ले सकेंगे। अब रॉसी गांव को समाज में वापस शाम‍िल करने के ल‍िए नई महापंचायत बुलानी होगी।

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