लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों (पाक, बांग्लादेश व अफगानिस्तान) से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए फॉर्म भी जारी कर दिया है। इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों व नियमों की जानकारी दी गई है।
भाजपा ने कहा कि हमने जो बोला, सो किया। दरअसल, भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में सीएए लागू करने का वादा किया था। उधर, पश्चिम चंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिसंबर 2019 में संसद से पारित सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में चार साल तीन महीने लग गाए। विपक्षी पार्टियों ने सीएए लागू करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए।
• नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) क्या है?
सीएए के तहत भारत के तीन पड़ोसी देशों (पाक, अफगानिस्तान व बांग्लादेश) से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए 6 समुदाय (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई) के लोगों को नागरिकता मिलेगी।
• इसके लिए कौन-से दस्तावेज दिखाने होंगे?
सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वे पाक, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के निवासी हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहां के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहां की सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज में से कुछ भी दिखाना पड़ेगा। भारत में पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) की तरफ जारी किए जाने वाले कागज भी बतौर प्रमाण जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही जनगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण मानी जाएगी। आवेदक भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोर्ट की तरफ से जारी कोई कागज, जमीनी दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों को दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन-से लोग नागरिकता पाने के योग्य होंगे?
31 दिसंबर 2014 से पहले यहां आए लोग।
CAA कैसे काम करेगा? आवेदन कैसे होगा?
ऑनलाइन आवेदन होंगे। अधिकार प्राप्त समिति इस पर फैसला लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर (सेसस ऑपरेशंस) होंगे। 7 अन्य सदस्य भी होंगे। इसमें आईबी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर यह एंपावर्ड कमेटी को भेजेगी।
क्या किसी की नागरिकता छिनी जा सकती है?
सीएए में नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं।
मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है?
मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए उन्हें लगता है कि ये भेदभाव है
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