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केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ़्तारी पर रोक, यह है मामला

ashok gehlot

राजस्थान के बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट काे-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले के आरोपों में घिरे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए संजीवनी घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एसओजी व राजस्थान में कहीं भी दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

इधर, केंद्रीय मंत्री शेखावत को मिली राहत पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि- पैसे लौटाने की बजाय गजेंद्र सिंह हाईकोर्ट जा रहे हैं…मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है।

दरअसल, संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में एसओजी ने जोधपुर समेत जालोर एवं बाड़मेर जिले में एफआईआर करनी शुरू कर दी थी। इन एफआईआर के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने 24 मार्च को जोधपुर हाईकोर्ट में मामले की जांच सीबीआई से करवाने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई में गजेंद्र सिंह को रहत मिली।

इससे पूर्व 28 मार्च और 3 अप्रैल को हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग और प्रवीर भटनागर की बेंच ने सुनवाई पर इनकार कर दिया था। लेकिन, 13 अप्रैल गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस कुलदीप माथुर ने राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और 3 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई के लिए कहा है।

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