उत्तरप्रदेश के बांदा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद आरके सिंह पटेल को कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है। साथ ही पूर्व सपा विधायक वीर सिंह समेत 19 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया है। साल 2009 में आरके सिंह पटेल ने बसपा शासन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था।
इसके बाद से इनके खिलाफ चित्रकूट कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में चित्रकूट कोर्ट ने कुल 19 लोगों को दोषी ठहराया है। इन 19 दोषियों में से 16 लोगों को एक-एक साल और बाकी 3 को एक-एक महीने कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि यह सजा पटेल की लोकसभा सदस्यता को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह 1 वर्ष तक ही सामित है। घटना के समय पटेल समाजवादी पार्टी के सांसद थे। यह आदेश चित्रकूट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को सुनाया है। वर्तमान समय में आरके सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।
केस में इन लोगों के नाम शामिल
चित्रकूट कोर्ट ने 13 साल बाद इस केस में अपना फैसला सुनाया है। इस केस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने सांसद आरके सिंह पटेल, चित्रकूट धाम कर्वी के चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, सपा के पूर्व विधायक वीरसिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, निर्भयसिंह गौतम, शक्तिप्रताप सिंह तोमर, भैयालाल यादव, गौरीशंकर मिश्रा, गुलाब खां, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश, हरिगोपाल मिश्रा, कमल सिंह मौर्य, मनोज सिंह, रामगोपाल, राजेंद्र शुक्ला और महेंद्र गुलाटी को सजा सुनाई है।
वहीं, इस मामले को लेकर सांसद आरके सिंह पटेल का कहना है कि कोर्ट का फैसला एकपक्षीय है। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया। जबकि उस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट फाइल में संलग्न है।
2 Comments